हिन्दुस्तान ब्यूरो, फरवरी 5 -- बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का संबंधित थाने में पंजीकरण अनिवार्य होगा। 24 घंटे कम से कम एक महिला वार्डन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही हॉस्टल के वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। पटना में निजी हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा की मौत के बाद छात्रावासों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। सीआईडी के एडीजी (कमजोर वर्ग) ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख कर इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। हॉस्टल में छात्राओं के कमरों तक रिश्तेदार सहित किसी भी पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उनसे मिलने के लिए अलग व...
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