नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राबड़ी ने अपने व परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी। उन्होंने संबंधित अदालत पर भेदभाव का आरोप लगाया था। अदालत में राबड़ी देवी व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ईडी व सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए चार मामलों को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से दूसरी अदालत में स्थानान्तरित करने की अर्जी दायर की गई थी। न्यायाधीश ने इस याचिका को नामंजूर कर दिया है। ये चारों मामले नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े हैं। इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले में जज के सामने फाइल किए गए एक विस्तृत जवाब में सीबीआई ने कहा था कि स्थानांतरण याचिका न ...