पटना, मई 20 -- बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी गठित कर दी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 (5) के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा लाभ तथा चिकित्सा स्थापना के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए निकाय के रूप में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है। भारत सरकार ने बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के गठन के लिए सैद्धांतिक सहमति देने की सूचना राज्य सरकार को दी है। इस प्रकार बिहार देश में पांचवां राज्य है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सोसायटी का गठन किया गया है। सोसायटी के गठन के बाद कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का वहन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करेगा। साथ ही आवश्यकतानुसार चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली संविदा के आधार पर की जा सकेगी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.