पटना, मई 26 -- निगरानी की विशेष न्यायाधीश रुस्तम ने भ्रष्टाचार के करीब 18 साल पुराने मामले में बिहारशरीफ (नालंदा) के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को सजा सुनाई है। उत्पाद निरीक्षक को दो अलग धाराओं में एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह दोनों सजाएं साथ चलेगी। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त जेल बितानी होगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक 2025 में अब तक कुल 10 ट्रैप मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। पिछले साल 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनाई गई थी। निगरानी ने बताया कि उत्पाद निरीक्षक पर बिहारशरीफ में लाइसेंसी शराब दुकानदार राजीव रंजन से पांच हजार रुपये घूस लेने का आरोप है। इसके अतिरिक्त उनके किराए के मकान से 3.29 लाख रुपये और उनकी लाइस...