सीतापुर, जून 26 -- सीतापुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिव शंकर ने कीटनाशक विक्रेताओं को बताया कि कृषकों को विक्रय किये गये रसायनों के बिल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्राविधान है। नियमानुसार कृषक और जनहित में उपरोक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा निरीक्षण के समय उपरोक्त का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम-1986 एवं नियमावली-1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
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