गुड़गांव, नवम्बर 20 -- गुरुग्राम। हरेरा ने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आदेश जारी किए हैं कि वे याचिकाकर्ता को 37 लाख रुपये की राशि 90 दिन के अंदर वापस करे। याचिकाकर्ता दिल्ली निवासी स्वीटी सेजवाल ने साल 2008 में सेक्टर-83 स्थित फ्लोरिटल टावर्स प्रोजेक्ट में दो कार्यालय यूनिट बुक किए थे। आरोप है कि पूरी राशि जमा करने के बाद बिल्डर ने हर महीने आश्वस्त रिटर्न देने की बात कही थी, लेकिन इसको पूरा नहीं किया। वहीं, बिल्डर ने बकाया राशि नहीं देने के आरोप में दिसंबर, 2023 में याचिकाकर्ता को आवंटित कार्यालय की यूनिट रद्द कर दी। हरेरा ने बिल्डर को आदेश जारी किए हैं कि याचिकाकर्ता की 10 प्रतिशत राशि काटकर बाकी राशि को 10.85 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस किया जाए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...