नई दिल्ली, जुलाई 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की पत्नी बिलकिस शाह की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को मोहम्मद असलम वानी की याचिका के साथ होगी। बिलकिस की ओर से अधिवक्ता एम.एस. खान पेश हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। साल 2021 में दायर किया था पूरक आरोपपत्र इससे पहले ईडी ने साल 2021 में उनके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था। इसमें शब्बीर अहमद शाह और मोहम्मद असलम वानी भी आरोपी हैं। साल 2021 में सह-आरोपी बिलकिस के ख...
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