बुलंदशहर, फरवरी 24 -- जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सभी शासकीय और अद्र्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारियों को आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें दो पहिया वाहन चालकों और सहयात्रियों को हेलमेट पहनना और चार पहिया वाहन से कार्यालय आने वालों को सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जिला मजिस्ट्रेट श्रुति की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी शासकीय एवं अद्र्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे सभी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियान राइडर) के लिए भी हेलमेट आवश्यक है। इसी प्रकार जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आत...
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