देवघर, दिसम्बर 24 -- देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मीट एवं मुर्गा दुकान के संचालन के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के व्यवसाय करना दंडनीय अपराध है। ऐसे में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड झारखंड द्वारा मीट एवं मुर्गा दुकान का संचलान करने के लिए नियम एवं मानक तय किए गए हैं। जिसका अनुपालन करना अनिवार्य है। कहा कि खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण करने से पहले स्थानीय निकाय एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। खुले में मांस काटकर एवं लटकाकर बेचना सख्त मना है। मीट की दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नह...