संभल, अगस्त 13 -- कोटगर्बी निवासी मिलार अहमद, विकार अहमद, राहत अली, अनस आदि ने जिलाधिकारी प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि तहसीलदार सम्भल द्वारा जारी नोटिस में बिना स्पष्ट प्रावधान बताए, उन्हें मात्र तीन दिन में पक्ष रखने को कहा गया है। पीड़ितों का कहना है कि वे वर्ष 1987-88 से हसनपुर रोड स्थित रशीद मार्केट में किरायेदार हैं और उनके पास पगड़ी व किराया रसीद के प्रमाण भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्केट मालिक सलमान, फैजान, जीशान, फरहान व अहमद कुछ एजेंटों की मदद से उन्हें अवैधानिक तरीके से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पहले ही सिविल जज जूनियर डिवीजन, सम्भल में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 8 सितंबर को है। पीड़ितों ने मांग की है कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए, ग...