गोरखपुर, फरवरी 19 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू के उत्पाद बेचने वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के अब तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट की बिक्री अपराध होगी, जिस पर जुर्माना और सजा भी हो सकेगा। सोमवार को नगर निगम सदन की 10वीं बैठक में सर्वानुमति से इस उपविधि को स्वीकृति दे दी है। सदन की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव से उप विधि प्रभावी हो गई है। पान मसाला, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध के पहले से नियम है लेकिन लाइसेंस का प्रावधान से बिक्री पर नियंत्रण नहीं लग रहा था। अब महानगर में नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि 2021 के तहत जिनके पास लाइसेंस होगा वही बिक्री कर सकेगा। अस्थाई दुकान के लिए 200 रुपये और स्थाई दुका...
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