मऊ, अप्रैल 8 -- घोसी। तहसील अंतर्गत नगर क्षेत्र के पिढ़वल मोड़ पर बिना मान्यता के संचालित हो रहे दो कांवेंट विद्यालयों को बंद करने के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को नोटिस जारी किया। चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि के अंदर अगर विद्यालय बंद नहीं किया जाता है तो संचालक के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तहसील अंतर्गत नगर क्षेत्र के पिढ़वल मोड़ पर संचालित कैरियर कान्वेंट स्कूल और मां भागी देवी पब्लिक कान्वेंट स्कूल के संचालकों को खंड शिक्षा अधिकारी घोसी धर्मेन्द्र कुमार ने नोटिस जारी किया। चेताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कानून के तहत बिना मान्यता के कोई भी स्कूल और कालेज संचालित करना, स्थापित करना या किसी भी प्रकार की शैक्षिक गतिविधि करना कानूनन अपराध है। इस पर एक लाख तक या प्रतिदिन 10 हजार रुपये के हिसा...
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