कटिहार, नवम्बर 19 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में गली-मोहल्लों में बिना पंजीयन और मान्यता लिए चल रहे निजी स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। लेकिन कई निजी स्कूल मानकों को पूरा नहीं करने के कारण मान्यता नहीं लेते, न ही यू-डायस कोड जेनरेट कराते हैं। इसका खामियाजा सीधे बच्चों को भुगतना पड़ता है। ऐसे स्कूलों से जारी टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) मान्य नहीं होता, जिससे छात्रों को दूसरे स्कूलों में नामांकन लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी बिना पंजीयन चल रहे स्कूलों को चिह्नित किया जाएगा। इस कार्य के लिए सभी प्रखंड श...