नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से संपत्ति कर माफी निपटान योजना - सुनियो के तहत संपत्ति कर जमा करने की अपील की है। इस योजना के तहत करदाता 31 दिसंबर तक वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वित्त वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के मूल संपत्ति कर का बिना ब्याज और जुर्माने के भुगतान कर सकते हैं।

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