फिरोजाबाद, फरवरी 14 -- अब बिना पैन कार्ड नंबर के संपत्तियों की बैनामा रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। बगैर पैन कार्ड के किसी भी तरह की अचल संपत्ति के बैनामा का पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा। संपत्ति की खरीद को लेकर लेनदेन में फर्जी बाड़ा रोकने के लिए शासन स्तर पर बैनामा रजिस्ट्री अभिलेखों में पैन कार्ड लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। भारत, नेपाल की सीमावर्ती इलाकों में संपत्ति पंजीकरण में लेनदेन की वित्तीय अपराधों की रोकथाम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से शासन द्वारा पूरे प्रदेश में स्थाई खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में महानिदेशक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों के लिए हाल ही में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने निबंधन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है कि विभागीय ऑनला...