गाज़ियाबाद, जनवरी 15 -- गाजियाबाद, संवाददाता। जिले में संचालित हो रहे जिम, तरणताल और खेल अकादमियों को जिला खेल कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले जिम और अकादमियों पर कार्रवाई होगी। अपर जिलाधिकारी विकास कश्यप ने आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि संचालक जिला क्रीड़ा अधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कार्यालय में ही फॉर्म जमा करें। इसके बाद गठित की गई समिति प्राप्त आवेदन फॉर्म की जांच और निरीक्षण करके उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके साथ जिस भी संस्था की ओर से सोसायटी, क्लब, होटल, स्कूल और फॉर्म हाउस आदि में अकादमी, जिम या तरणताल संचालित हो रहे हैं, उन्हें भी पंजीकरण कराने के बाद ही संचालित किया जाए। यदि बिना पंजीकरण के जनपद में को...