उरई, अक्टूबर 23 -- उरई। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिको को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने अपील की है कि सभी श्रमिक यथाशीघ्र प्रक्रिया पूर्ण कराएं जिससे उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। श्रमिक बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित में मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना एवं गम्भीर बीमारी सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन नवीनीकरण न कराने वाले इसका लाभ पाने से वंचित हो सकते है। ऐसी स्थिति में...
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