बांदा, जनवरी 6 -- बांदा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाटिंग व भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य किया गया है, लेकिन 26 लोगों ने नियम विरुद्ध प्लाटिंग व भवन निर्माण करा लिया। जिला पंचायत ने कई बार नोटिस भी भेजी पर जवाब नहीं दिया। 26 लोगों को अंतिम नोटिस भेजते हुए 15 दिन की मोहलत दी गई है। चेतावनी दी है कि इसके बाद जिला पंचायत प्रशासन के सहयोग से ध्वस्तीकरण और सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई करेगा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अरविंद आनंद ने कहा है कि जिला पंचायत अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक व निजी भवनों के निर्माण के पहले नक्शा पास करवाना जरूरी है। इसके बावजूद खुरहंड, महुआ व गिरवां सहित शहर के हरदौली में 26 लोगों ने कोई नक्शा पास नहीं कराया और भवन बनवा लिए गए हैं या...
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