सीतापुर, जनवरी 28 -- सीतापुर, संवाददाता। अब बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण कार्य करना नियम विरुद्ध होगा। साथ ही निर्माण कराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अक्सर जानकारी के अभाव या अनजाने में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण अथवा आवासीय भवन का व्यवसायिक उपयोग प्रारम्भ कर लिया जाता है। जोकि प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत अनुमन्य नही है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नगर में विकास से सम्बन्धित नियंत्रित क्षेत्र (विनियमित क्षेत्र) में भवन/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक एवं अन्य निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी (नियत प्राधिकारी) से मानचित्र (नक्शा) की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के कोई भी निर्माण, उपयोग परिवर्तन या व्...