गोपालगंज, सितम्बर 10 -- गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में अधिकांश प्रतिष्ठान और दुकानें बिना ट्रेड लाइसेंस के ही संचालित हो रही हैं। नगर परिषद अब ऐसे दुकानदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जा सकता है और उनके बैंक खाते पर भी रोक लगाई जा सकती है। नगर परिषद के अनुसार, शहर में करीब 5300 दुकानें हैं। इनमें से सिर्फ 541 दुकानदारों ने ही अब तक ट्रेड लाइसेंस लिया है या इसके लिए आवेदन दिया है। शेष 90 प्रतिशत से अधिक दुकानें बगैर लाइसेंस के चल रही हैं। वर्ष 2022-23 में नगर परिषद ने बिना ट्रेड लाइसेंस वाले दुकानदारों को नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसे लेना है ट्रेड लाइसेंस बिहार सरकार व्यवसाय अधिनियम के तहत शहर के सभी छोटे-बड़े दुकानदारों ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.