उरई, जून 4 -- उरई। संवाददाता। होटल, लॉज एवं वाटर पार्क उपयोगकर्ताओं को अब भूजल निकासी के लिए अनिवार्य रूप से एनओसी लेनी होगी। इसमें लिए वह विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर उनसे दो से पांच लाख तक जुर्माना की वसूली की जाएगी। राज्य में भूमिगत जल संरक्षित, नियंत्रित करने एवं भूमिगत जल का सतत् प्रबंधन के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी औद्योगिक, वाणिज्यक, आरओ प्लांट और सामूहिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निकासी के लिए हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भूजल कूप निर्माण की समस्त ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है।जिला भूगर्भ प्रबन्धन के नोडल भरतदीप ने बताया कि होटलों, लॉज, आवासीय कालोनियों, रिर्जाट, निजी चिकित्सालयों, मॉल्स, वाटर पार्क, गाड़ी धुलाई सेंटर एवं खेल प...
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