उदयपुर, जनवरी 9 -- राजस्थाय के उदयपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के फाइव स्टार होटल द लीला पैलेस को 10 लाख रुपए फाइन देने के लिए कहा गया है। ये फाइन सर्विस में भारी कमी और महिला गेस्टी की प्राइवेसी के उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है। चेन्नई के उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला सुनाते हुए होटल के मालिक 'श्लोस उदयपुर प्राइवेट लिमिटेड' को आदेश दिया है कि वह हर्जाने के साथ-साथ कमरे का पूरा किराया (55,500 रुपये) और मुकदमे का खर्च भी चुकाए। यह मामला जनवरी 2025 का है, जब चेन्नई की एक गर्भवती वकील अपने पति का जन्मदिन मनाने वहां रुकी थीं। घटना 27 जनवरी 2025 की बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब कपल कमरे के वॉशरूम में थे, तब हाउसकीपिंग स्टाफ का एक कर्मचारी बिना अनुमति मास्टर चाबी लगाकर कमरे में घुस आया। महिला का आरोप है कि मना क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.