पटना, फरवरी 19 -- विधान परिषद में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर बिना अनुमति के वाहन (ट्राली) पर डीजे बजाने पर रोक लगेगी। कई सदस्यों ने चिंता जाहिर करते कहा कि बिना अनुमति के वाहनों डीजे बजाने पर रोक लगे। मंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि 15 दिनों के अंदर राज्यभर में ऐसी गाड़ियों में, जिसमें बिना अनुमति के डीजे लगाया गया है, उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को मंत्री प्रश्नोत्तर काल में बंशीधर ब्रजवासी के सवाल का जवाब दे रहे थे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि शादी- विवाह के मौके पर डीजे नहीं बजेगा तो नाच-गाना कैसे होगा। सदस्य इस को लेकर भी सवाल उठाएंगे। इसके पूर्व उन्होंने बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1968 ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.