प्रयागराज, सितम्बर 15 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। दशहरा और दीवाली करीब आने के साथ ही अब उत्सवों का अवसर भी आ गया है। सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब, बैंक्विट हाल, आडिटोरियम, खेल के मैदान आदि में प्रदर्शनी, मेला, झूला, गीत, संगीत, नृत्य, डीजे, डांडिया या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो प्रतिष्ठान को जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति लिए बिना अगर किसी ने जश्न मनाया तो उसके ऊपर दो लाख रुपये जुर्माना या फिर छह महीने की सजा हो सकती है। सहायक आयुक्त राज्यकर संजय कुमार गिरि ने बताया कि अगर किसी को कार्यक्रम आयोजित करना है तो उसे कम से कम 15 दिन पहले तक अनापत्ति प्रमाणपत्र व अन्य औपचारिकताओं के साथ ऑनलाइन पोर्टल gst.com/entertainmenttax पर आवेदन करना होगा। साथ ही इसकी हार्ड कॉपी सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग...
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