बस्ती, दिसम्बर 16 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने विद्युत विभाग के कारनामे को खारिज करते हुए उपभोक्ता के सभी बिलों को निरस्त कर दिया है। तीन फर्जी कनेक्शन को भी निरस्त कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दो लाख बीस हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। सावडीह पोस्ट बेलभरिया जंगल निवासी रामनौकर ने संजीव भट्टाचार्य एडवोकेट के माध्यम से अदालत में परिवाद दाखिल करके कहा कि उसने एक कनेक्शन अपने मकान पर लगवाया और उससे संबंधित बिलों का बराबर भुगतान करता रहता है। विभाग द्वारा इस मकान पर तीन और कनेक्शन जारी कर दिए गए और सभी कनेक्शन का बकाया बिल भेज दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर शिकायतकर्ता ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत किया परंतु उसकी शिकायत का समाधान नहीं क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.