संतकबीरनगर, मई 22 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की उपभोक्ता फोरम की अदालत ने बिजली विभाग को एक मामले में जोर का झटका दिया है। बिजली विभाग द्वारा जारी 13 लाख 88 हजार 212 रुपए के बिल को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता के विरुद्ध परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में बीस हजार रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल तीस हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। इसके साथ ही फोरम ने वर्ष 2015 के बाद न्यूनतम बिल बनाकर देने परिवादी तीन बराबर किस्तों में भुगतान करने का भी निर्णय सुनाया। परिवादी के अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भालचन्द्र पुत्र राजदेव ग्राम धमरजा थाना कोतवाली खलीलाबाद ने जिला उपभोक्ता विवाद ...