सुल्तानपुर, मई 2 -- करौंदीकला, संवाददाता। क्षेत्र के बौढिया बालमऊ गांव में बिजली विभाग की अनुमति के बिना खम्भे को निजी लाभ के लिए अन्यत्र स्थापित करने पर अवर अभियंता ने थाने मं तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। विद्युत उपकेंद्र करौंदीकला के अवर अभियंता सुमित मंडल ने थाने पर दी गई तहरीर में कहा कि विद्युत उपकेन्द्र करौंदीकला से पोषित निजी नलकूप की एलटी लाइन को बिना विभाग की अनुमति के चिंतामणि तिवारी पुत्र राम नयन तिवारी ने पहले से बनी लाइन को अपने निजी लाभ के लिए अन्यत्र स्थापित कर दिया है। जो विद्युत अधिनियम के धारा 136 के तहत दंडनीय अपराध है। मामले में प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

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