लखीमपुरखीरी, दिसम्बर 25 -- लखीमपुर, संवाददाता। बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में राहत देने के उद्देश्य से चल रही बिजली बिल राहत योजना को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सभागार में जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीतापुर से आए मुख्य अभियंता ब्रजेश कुमार सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं से समय रहते लाभ उठाने की बात कही। मुख्य अभियंता ने बताया कि योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक श्रेणी में एक किलोवाट तक के कनेक्शनधारक तथा घरेलू श्रेणी में दो किलोवाट तक के कनेक्शनधारक उपभोक्ता लाभ के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस चरण में उपभोक्ता ने पंजीकरण कराया है, उसी चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। यदि तय अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को अगले चरण में जाना होगा, जहां छूट का प्रतिशत कम होता जाएगा। पहल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.