मेरठ, दिसम्बर 14 -- प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने वाली बिजली बिल राहत योजना को लेकर बड़ा फैसला किया। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्णय लिया गया है अब वह उपभोक्ता भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने 31 मार्च के बाद अपने बिजली बिलों का भुगतान किया है। योजना में एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट भार तक एवं एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो 31 मार्च 2025 को नेवर पेड उपभोक्ता की श्रेणी में थे। डिस्काम के सतत प्रयास से उनके द्वारा एक अप्रैल से 30 नवंबर 2025 की अवधि में पहली बार भुगतान किया हो, को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यह उपभोक्ता 11 दिसंबर से योजना में पंजीकरण करा सकेंगे। एमडी रवीश गुप्ता ने निर्देश दिए हैं ऐसे सभी उपभोक्ताओं को तुरंत योजना के लाभ प्रदान क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.