बुलंदशहर, जनवरी 29 -- पावर कॉरपोरेशन के एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, साथ ही मूल बिल में भी आकर्षक छूट का प्रावधान किया गया है।उन्होंने बताया कि योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है, जिसमें द्वितीय चरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। इस अवधि में यदि उपभोक्ता पूरा बकाया भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट के साथ मूल बिल में 20 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं बिजली चोरी प्रखंड के उपभोक्ताओं को 45 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा।एसडीओ रवि कुमार ने उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उ...