रांची, जुलाई 14 -- खूंटी, संवाददाता। खूंटी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी विद्युत उपभोग अधिभार नियमावली 2020-25 पर कड़ा ऐतराज जताया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रियंक भगत ने शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लगाया गया 5 प्रतिशत अधिभार को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से 5% अतिरिक्त सरचार्ज वसूलने का प्रावधान जनविरोधी एवं आपत्तिजनक है। इससे दुकानदारों, घरेलू उद्योगों और आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही व्यापारी वर्ग महंगाई, टैक्स और मंदी के कारण अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में यह अधिभार न केवल व्यापार को प्रभावित करेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों के पलायन को भी बढ़ावा देगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.