प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 25 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट रामलाल की कोर्ट ने विद्युत चोरी के आरोप में दोषी पाते हुए लालगंज के मिश्रपुर गांव के किशोरी लाल उर्फ भोला को न्यायालय उठने तक की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा के अनुसार 9 सितंबर 2012 को विद्युत निगम बकाया वसूली का अभियान चलाया गया। इस अभियान में उपभोक्ता किशोरी लाल की ओर से विद्युत बकाया भुगतान जमा न करने पर कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था। चेकिंग के दौरान बिना बकाया भुगतान जमा किए बगैर दोबारा केबल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का चोरी का मामला पकड़ा गया।
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