प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 21 -- प्रतापगढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट रामलाल की कोर्ट ने विद्युत चोरी के आरोप में कंधई के आसलपुर गांव के मोहम्मद तौफीक को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक यहीं मौजूद रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा प्रमोद कुमार मौर्य अवर अभियंता ने तहरीर में बताया कि 14 दिसंबर 2020 को विद्युत निगम बकाया वसूली का अभियान चला रहा था। इस अभियान में लाइनमैन के साथ वादी क्षेत्र ग्राम आसलपुर बाजार पोस्ट ईशनपुर थाना कंधई में उपभोक्ता मोहम्मद तौफीक विद्युत बकाया बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट कर दिया गया था। इसके बावजूद चेकिंग के दौरान बिना बकाया बिल भुगतान किया पुनः केबल जो...