अलीगढ़, दिसम्बर 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी व गभाना क्षेत्र में वर्षों पुराने बिजली चोरी के अलग-अलग मुकदमों में दो आरोपी गायब हो गए। लंबे समय बाद भी पुलिस इन्हें तलाशने में असहाय रही। इस पर एडीजे ईसी एक्ट पारुल अत्री की अदालत ने दोनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के अनुसार 24 जुलाई 2006 को बन्नादेवी के सराय रहमान निवासी प्रदीप कुमार व अन्य के खिलाफ बिजली चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। ईसी एक्ट की विशेष अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान बिजली विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी गवाही के लिए आए। मुख्य आरोपी प्रदीप के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किए, मगर पुलिस आरोपी का पता ही नहीं लगा पाई। अब बन्नादेवी पुलिस ने क्षेत्रीय पार्षद के हवाले ...