मैनपुरी, सितम्बर 8 -- 16 साल पुराने एक बिजली चोरी के केस में सोमवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह कारावास की सजा भी सुनाई। 19 दिसंबर 2008 को बिजली विभाग के अतुलेंद्र सिंह अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी झब्बूराम, टीजीटू गजराज सिंह, अजय सिंह ने थाना बेवर के ग्राम अरम सराय में बिजली चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान वह जितेंद्र उर्फ टिल्लू के परिसर पहुंचे। जहां पाया कि जितेंद्र परिसर के पास निकली एचटी लाइन से कटिया डालकर बिजली मोटर से आटा चक्की का संचालन कर रहे थे। आरोपी के खिलाफ थाना बेवर में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने वादी अतुलेंद्र सिंह, झब्बूराम, गजराज सिंह व नक्शा नजरी, एफआईआर, आरोप पत्र प्रमाणित किए...