मथुरा, दिसम्बर 9 -- मीटर से पहले केबिल में कट लगाकर आटा चक्की संचालित करने वाले को बिजली चोरी करने का दोषी मानते हुए एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डा. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने दो वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। बिजली टीम को ग्राम नुनेरा में विद्युत चेकिंग के दौरान एलटी लाइन से मीटर में आ रही मैन केबल में कट लगाकर मीटर को बाईपास कर अवैध रूप से 8 किलो वाट भार की आटा चक्करी संचालित होती मिली, जो सीधे विद्युत चोरी की श्रेंणी में आता है। इस संदर्भ में प्रवर्तन दल प्रभारी गजेन्द्र सिंह ने राया थाने में चोरी की बिजली से आटा चक्की संचालित करने वाले खजान सिंह पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम नुनेरा राया के खिलाफ विद्युत चोरी में मुकदमा पंजीकृत कराया। एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने खजा...