बुलंदशहर, जुलाई 11 -- अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-एक के न्यायाधीश हरिकेश कुमार के न्यायालय ने वर्ष 2015 को शिकारपुर क्षेत्र में एक बिजलीघर पर लूट के मामले में अभियुक्त को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि 30 जनवरी 2015 को कोतवाली शिकारपुर में अवर अभियंता सुरेंद्र कुमार ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 29/30 जनवरी की रात को 33/11केवी उपकेंद्र शिकारपुर नगर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा कर्मचारियों को डरा-धमकाकर उनके मोबाइल लूट लिए गए और ट्रांसफार्मर से तेल एवं अन्य सामान ले गए। शिकारपुर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में आरोपी शेरू उर्फ शाहरुख पुत्र मुंशीरजा निवासी भैयपु...
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