नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बिग बॉस फेम एजाज खान को अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक यूट्यूबर व उसके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला एक महिला व उसके यूट्यूबर बेटे ने दर्ज कराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा अनुच्छेद-19 के तहत दी गई भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग उसके द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के दायरे में किया जाना चाहिए। जब भाषण अपमान या उकसावे की सीमा पार कर जाता है, तो यह गरिमा के अधिकार से टकराता है। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने एजाज खान को अग्रिम जमानत देते हुए शर्त लगाई कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 30 हजार रुपये का जमानती बांड एवं इतनी ही राशि मूल्य का जमानती पेश करना होगा। इस मामले आरोप लगाया ...