प्रयागराज, दिसम्बर 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आर्म्स एक्ट के केस की सुनवाई मूल मुकदमे के साथ करने के खिलाफ दाखिल अभियुक्तों की याचिका खारिज़ कर दी है। याचिका में आर्म्स एक्ट के मुकदमे का ट्रायल अलग चलाने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने रमेश चंद्र व छह अन्य आरोपियों की याचिका पर दिया है। याचिका में स्पेशल कोर्ट कानपुर देहात के गत छह अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने याचियों का पक्ष सुने बिना आर्म्स एक्ट का केस मूल मुकदमे के साथ सुने जाने का आदेश दिया है जो अवैधानिक है। याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कहा कि याचियों को सुनवाई का अवसर दिया गया था लेकिन उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि ट्रायल कोर्ट ने ...