निखिल पाठक, दिसम्बर 21 -- दिल्ली के बिंदापुर इलाके में वर्ष 2019 में घरेलू विवाद के चलते हुए दोहरे हत्याकांड में द्वारका जिला अदालत ने आरोपी सुनील अरोड़ा को अपनी मां लता अरोड़ा और छोटे भाई राजेंद्र अरोड़ा की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन की अदालत ने माना कि आरोपी का गुस्सा और पारिवारिक ईर्ष्या उसपर इतनी हावी हो गई थी कि उसने खून के रिश्तों को भी नहीं बख्शा। अदालत ने सुनील को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।पूरे इलाके में मच गई थी अफरातफरी यह सनसनीखेज वारदात 23 अप्रैल 2019 की रात उत्तम नगर के राजापुरी की गली नंबर-पांच में हुई थी। घटना के दौरान पूरे इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब खून से लथपथ राजेंद्र मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर भागा। उसने पड़ोसियों को बताया कि उसका बड...
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