नई दिल्ली, फरवरी 6 -- जेल में बंद कैदियों को उनके काम के बदले कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए? इस सवाल के सिलसिले में लगी जनहित याचिका को केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल केरल राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले कैदियों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की थी, सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने मजदूरी बढ़ाने संबंधी सरकारी अधिसूचना में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। यह पूरा मामला राज्य सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों की मजदूरी बढ़ाने के बाद शुरू हुआ। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जेल में बंद कुशल श्रमिकों को एक दिन की मजदूरी के बदले 620 रुपए, अर्ध कुशल को 560 रुपए और अकुशल मजदूरो...
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