सोनभद्र, दिसम्बर 8 -- सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। बाल एवं श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली के अंतर्गत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने रेस्क्यू करने एवं आर्थिक पुनर्वासन के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जनपद में बाल श्रमिकों से हटाने व रेस्क्यू करने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जाए और जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए हर संभव कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बाल श्रमिकों का प्रवेश स्कूलों में कराया जाये, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम कराया जाना बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम् 1986 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की तरफ से यदि ...