औरैया, फरवरी 13 -- ककोर, संवाददाता। विकास भवन ककोर में शुक्रवार को बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को बाल श्रम निषेध कानून की जानकारी देगा। कार्यशाला में अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2016 से लागू संशोधित प्रावधानों के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना पूर्णत: प्रतिबंधित है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन के बाद 14 से 18 वर्ष के किशोरों को भी खतरनाक व्यवसायों व प्रक्रियाओं में काम पर रखने पर रोक लगा दी गई है। बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा केवल विद्यालय समय के बाद अपने परिवार द्वारा संचालित गै...