मोतिहारी, जून 14 -- बैरिया। बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। बाल श्रम कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। बच्चों से काम लेना कानूनी अपराध है। इस पर रोक लगाने के लिए समुदाय के लोगों को आगे आना होगा। मुक्त बातें जयप्रकाश प्रसाद ने कही। शुक्रवार को बगही लमोईया टोला में इस सगोष्ठी का शुभारंभ बुनीलाल महतो व साहेब लाल चौधरी ने की । अधिवक्ता ओमप्रकाश जायसवाल ने कहा कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए भेजा जाए। इस आयु वर्ग के बच्चे अधिकांश क्षेत्रों में छोटे-छोटे होटल, कारखाने, ईंट भट्टू में काम कर रहे हैं। अभिभावकों को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि बाल श्रम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास भी अवरोध होता है।

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