बदायूं, जून 5 -- सीएचसी घटपुरी में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने किया। सचिव ने कहा कि यदि किसी सरकारी ऑफिस या कंपनी में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लिया जाता है तो वह बाल श्रम के तहत दंडनीय अपराध है। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित थाने में देकर निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं। टोल फ्री नंबर 15100, 1076, 112, 1090 के बारे में जानकारी दी। 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया। श्रम परिर्वतन अधिकारी सतेंद्र मिश्रा, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नरेंद्र सिंह, डॉ. देवेंद्र कुमार, डॉ. हुमा खान, ...
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