बदायूं, दिसम्बर 3 -- बदायूं। जिले में बाल एवं किशोर श्रमिकों को चिह्नित कर उनके प्रभावी पुनर्वास को 15 दिसंबर तक जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने बताया कि अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम से मुक्त कराना और उन्हें पुनर्वासित करना है। सहायक श्रमायुक्त ने अपील की, कारखानों या प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक या किशोर को काम पर न रखें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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