पलामू, दिसम्बर 5 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। उपायुक्त समीरा एस ने 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम कराने वाले प्रतिष्ठान संचालकों से प्रति बच्चा 20-20 हजार रुपये जुर्माना वसूल करने का निर्देश दिया। वे शुक्रवार को नियोजन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स के कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली। अक्तूबर एवं नवंबर में बाल श्रम से विमुक्त हुए बच्चे एवं उन बच्चों के वर्तमान स्थिति की जानकारी उपायुक्त ने मांगी। श्रम अधीक्षक ने बताया कि 8 बच्चों को इस कालखंड में मुक्त कराया गया है। उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को डीईओ संग समन्वय स्थापित कर बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए सभी बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित कराने व बाल श्रमिकों की जानकरी सीडब्लूसी सदस्यों संग साझा...