कुशीनगर, दिसम्बर 9 -- कुशीनगर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के शैक्षिक व सामाजिक विकास के लिये बाल श्रमिक विद्या योजना संचालित है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की आय की क्षतिपूर्ति कर उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनाये रखना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 8 से 18 वर्ष तक के ऐसे बाल श्रमिक शामिल होंगे, जो परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग करते हैं। पात्र परिवारों में माता-पिता की मृत्यु स्थायी दिव्यांगता, महिला मुखिया परिवार, गंभीर असाध्य रोग से प्रभावित माता-पिता तथा भूमिहीन परिवार शामिल हैं। योजना में बालकों को 12 हजार रुपये और बालिकाओं को 14,400 रुपये प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी। साथ ही कक्षा 8, 9 व 10 उत्तीर्ण करने पर 6 हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लाभ के लिए बच्चे की 70 प्रत...