सीतामढ़ी, मई 22 -- सीतामढी। परिहार प्रखंड क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग छात्रा को बाल विवाह से बचा लिया गया है। 11वी में पढ़ाई करने वाली 17 वर्ष की छात्रा का बाल विवाह करवाया जाना था। सूचना पर पुनौरा थानाध्यक्ष आलोक कुमार एवं बचपन बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ स. प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी के द्वारा जांच की गई एवं बाल विवाह रुकवाया। बाल विवाह करवाने पर नियमानुसार कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दी गई। इस संदर्भ में वरीय पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ) सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई मो नजीब अनवर ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पुरुषों के लिये न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है। बाल विवाह शिक्षा , स्वास्थ्य और बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालता हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक दंड के साथ काराव...