बेगुसराय, नवम्बर 27 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैलाशपुर के प्रांगण में स्कूली बच्चों को बाल विकास परियोजना अधिकारी रश्मि कुमारी ने बाल विवाह रोकने की दिलाई शपथ। रश्मि कुमारी ने कहा कि कम उम्र में अगर शादी हो रही है तो वह बाल विवाह है। अगर आप किसी शादी में मेहमान बन कर जा रहे हैं। वहां पर बाल विवाह हो रहा है तो आप भी सजा के हकदार हो सकते हैं। इसलिए ऐसा अगर आपको लगता है कि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को सूचना दें सकते हैं। प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण दास ने कहा कि भारत को बाल विवाह विशेष अधिनियम 2006 के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कठोर कैद और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। शिक्षक उपेंद्र चौधरी समेत विद्यालय के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित थे*

हिंदी हिन्दुस्तान की ...